4 दुकान और एक होटल सील । MVDA ने की कार्यवाही ।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) के द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 दुकान/व्यवसायिक और एक होटल को सील किया गया है ।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) के द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 दुकान/व्यवसायिक और एक होटल को सील किया गया है ।

संवाददाता : नेत्रपाल सिंह (अरुण)
मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मथुरा और गोवर्धन क्षेत्र में दो निर्माणों को सील किया है । इस कार्यवाही में 4 अवैध दुकान/व्यावसायिक निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित किए जा रहे होटल को सील किया गया है। जानकारी के अनुसार, श्री राम किशोर द्वारा भादल सौंख मथुरा क्षेत्र में लगभग 200 वर्ग मीटर भूमि पर बिना किसी स्वीकृत मानचित्र अथवा अनुमति के व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। मामले में प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत वाद संख्या MTDA/ZA/ANI/2026/000996 पंजीकृत करते हुए नोटिस जारी किया गया था।

वहीं दूसरी कार्रवाई गोवर्धन क्षेत्र के जतीपुरा -गांठोली रोड पर की गई। जहाँ अजीत मोहन कौशिक द्वारा करीब 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति होटल ‘अजीत पैलेस’ का संचालन किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र अथवा अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस मामले में वाद संख्या MTDA/ZZ/00001269 पंजीकृत की गई।

प्राधिकरण के अनुसार, विपक्षी द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र या दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 की संगत धाराओं के तहत दोनों अवैध निर्माण/स्थलों को 7 सितंबर 2026 को सील कर दिया गया। एमवीडीए ने स्पष्ट किया है कि उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

धोली प्याऊ क्षेत्र, यमुना पार लोहवन और मथुरा के वार्ड नंबर 03 मे लगातार हो रहे अवैध निर्माणों पर आखिर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण कब करेगा कार्यवाही । मथुरा के वार्ड नंबर 03 में लंबे समय से लगातार अवैध कॉलोनियाँ और व्यवसायिक मार्केटो का निर्माण किया जा रहा । जिसको लेकर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्यवाही पर सवाल खड़े हो रहे है ।