संवाददाता : नेत्रपाल सिंह (मथुरा)
प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनोज उपाध्याय एवं योगेश चंद्र शर्मा द्वारा जमुना कोल्ड स्टोर वाली भूमि, श्रीमान पैलेस के सामने, बल्देव रोड लक्ष्मीनगर, थाना यमुनापार क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ग मीटर भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के भू-विभाजन किया गया था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत वाद संख्या 223/2024-25 दर्ज किया गया था। प्रकरण में सुनवाई के उपरांत 15 अप्रैल 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए । आदेश के अनुपालन में पूर्व में 22 दिसंबर 2025 को भी पुलिस बल की मौजूदगी में कॉलोनी में निर्मित सड़क, नाली एवं भूखंडों की बाउंड्रीवाल को ध्वस्त किया गया था। प्राधिकरण को सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर गुरुवार, 12 जून 2026 को पुनः मौके पर कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष के निर्देशन एवं सचिव के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से भूखंडों की प्लिंथ, सड़क तथा नाली आदि को ध्वस्त किया। ध्वस्तीकरण अभियान में सहायक अभियंता सुमित कुमार प्रथम, अवर अभियंता अनिल सिंघल, प्रवर्तन दल तथा थाना यमुनापार पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों एवं अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।